ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने के बाद दो गांवों के बीच तनाव अचानक हिंसक रूप ले लिया। हालात बिगड़ते देख राज्य सरकार ने सोमवार शाम जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
गृह विभाग की अधिसूचना में बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे मंचों के माध्यम से भड़काऊ और उकसाने वाले संदेश फैला रहे थे, जिससे कानून-व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो गया।
स्थिति गंभीर, संचार बंद करने का फैसला
सूचना में कहा गया कि जिले में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने तत्काल संचार सेवाएं रोकने की सिफारिश की, जिसके बाद राज्य सरकार ने 8 दिसंबर शाम 6 बजे से 9 दिसंबर शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आदेश दूरसंचार कानून, 2023 की धारा 20 के तहत जारी किया गया—जो सार्वजनिक सुरक्षा और आपात स्थिति में टेलीकॉम सेवाएं निलंबित करने का प्रावधान देता है।
अधिसूचना में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यभर्ता साहू के हवाले से कहा गया है कि निर्दिष्ट अवधि के दौरान मलकानगिरी में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के उपयोग और पहुंच पर रोक रहेगी।
किन सेवाओं पर रोक?
निलंबन के दायरे में—
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सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं
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सभी मोबाइल इंटरनेट/डाटा सेवाएं
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सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट/डाटा सेवाएं
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ब्रॉडबैंड व डायल-अप सेवाएं
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अन्य सभी संचार व प्रसारण माध्यम
महत्वपूर्ण संस्थानों को छूट
आवश्यक कार्यों के लिए मलकानगिरी कलेक्टरेट, जिला पुलिस कार्यालय, जिला अस्पतालों, चित्राकोंडा और माथिली के उप-डिवीज़नल अस्पतालों तथा एसडीपीओ इकाइयों की फोन सेवाओं को संचालन की अनुमति दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।