केरल अब आधिकारिक तौर पर हुआ ‘केरलम’, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

HIGHLIGHTS
- गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया
- केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 लागू हुआ
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी महीने बिल को मंजूरी दी थी
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के नए नाम के रूप में ‘केरलम’ को अधिसूचित कर दिया है। यह बदलाव मंगलवार से लागू हो गया है।
मंगलवार को जारी गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा कि केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2026 को वह तारीख निर्धारित की है, जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
इसी महीने राष्ट्रपति मुर्मू ने दी थी बिल को मंजूरी
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल को मंजूरी दी थी। इसके बाद यह कानून बन गया। लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) बिल पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने 12 अगस्त को इसे मंजूरी दी।
जून 2024 में केंद्र को भेजा गया था प्रस्ताव
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने कहा कि बिल में प्रावधान किया गया है कि केरल राज्य को केरलम राज्य के नाम से जाना जाएगा और इसी वजह से केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया।
विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था प्रस्ताव
केरल सरकार ने प्रस्तावित नाम परिवर्तन से संबंधित राज्य विधानसभा का प्रस्ताव जून 2024 में केंद्र को भेजा था। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने बिल को राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा। विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल से सहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
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