ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश, BJP विधायक के बेटे दिनेश लोधी को घोषित किया फरार

HIGHLIGHTS
- ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने BJP विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित किया।
- कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
- पुलिस को आरोपी की तलाश कर उसे न्यायालय में पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है।
ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी अदालत ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने निर्देश दिया है कि केस रिकॉर्ड के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से आरोपी के फरार होने का उल्लेख किया जाए और प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए।
लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हुआ आरोपी
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, दिनेश लोधी के खिलाफ ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
इस मामले में अदालत ने पहली बार 28 दिसंबर 2023 को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। इसके बावजूद दिनेश लोधी न तो न्यायालय में पेश हुआ और न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकी।
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला
सुनवाई के दौरान पुरानी छावनी थाने के प्रधान आरक्षक संजय द्विवेदी ने अदालत में वारंट की तामील न होने संबंधी रिपोर्ट और तस्दीक पंचनामा पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर विशेष अदालत ने दिनेश लोधी को विधिवत फरार घोषित कर दिया।
गिरफ्तारी तक जारी रहेगा वारंट
अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी के खिलाफ जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट उसकी गिरफ्तारी तक प्रभावी रहेगा। अब पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करे।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरोपी भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी का पुत्र है। हालांकि अदालत की कार्रवाई पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है और आगे की सुनवाई कानून के अनुसार जारी रहेगी।
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