सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, समन खारिज

HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया।
- मामले में जरूरी मंजूरी नहीं लिए जाने की बात सामने आई।
- राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मामले को खारिज करने के साथ ही ट्रायल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को जारी समन को भी रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि इस मामले में जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी।
पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, शिकायतकर्ता के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर हलफनामे में संबंधित धाराओं की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश को खारिज किया जाता है।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी सावरकर पर टिप्पणी
राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उनके बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया था और उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।
हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय जाने को कहा था
इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल 2025 को कहा था कि राहुल गांधी सत्र न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप को गैरजरूरी बताया था।
इसके बाद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही का विरोध करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें समन जारी किया गया था।
राहुल गांधी पर जान-बूझकर अपमान का आरोप
मामले में वकील नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने रैली के दौरान जान-बूझकर सावरकर का अपमान किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले में आवश्यक मंजूरी नहीं लिए जाने का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश और राहुल गांधी को जारी समन को खारिज कर दिया है।
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