भाजपा विधायक मिश्रिलाल यादव की सदस्यता बहाल, कोर्ट की सजा पर हाईकोर्ट से मिली राहत

दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रिलाल यादव की सदस्यता एक बार फिर बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की गई।

विधायक मिश्रिलाल यादव को दरभंगा स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले में 27 मई को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और 20 जून को उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

हालांकि, विधायक को 23 जून को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई करते हुए सदस्यता समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर दी।

क्या था मामला

यह मामला 29 जनवरी 2019 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें समैला निवासी उमेश मिश्र ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोसाईं टोल के पास विधायक मिश्रिलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोग कथित रूप से हथियारों से लैस होकर पहुंचे और मारपीट की। आरोप था कि फरसा से हमला कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाई गई, वहीं सुरेश यादव ने जेब से 2300 रुपये निकाल लिए। घायल अवस्था में इलाज के लिए पहले पीएचसी और फिर डीएमसीएच में भर्ती कराया गया।

पुलिस जांच के बाद अक्टूबर 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया गया और अप्रैल 2020 में अदालत ने संज्ञान लिया। 27 मई 2024 को एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने विधायक को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। इससे पहले इसी मामले में तीन महीने की सजा और ₹500 जुर्माना भी लगाया गया था।

अब हाईकोर्ट के आदेश से सदस्यता बहाल होने के बाद मिश्रिलाल यादव पुनः विधायक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

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