सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई अब 12 और 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने याचिका दायर करने वाले पक्षकारों और चुनाव आयोग को 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि 1 अगस्त को जारी होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह एक न्यायिक संस्था के तौर पर इस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है और यदि यह सामने आता है कि बड़ी तादाद में नागरिकों को सूची से बाहर रखा गया है, तो न्यायालय आवश्यक हस्तक्षेप करेगा।

मसौदा सूची के प्रकाशन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इसके साथ ही चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वह आधार कार्ड को पहचान पत्रों की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर दोबारा विचार करे।