दिल्ली की एक अदालत ने जबरन वसूली और अपहरण के एक मामले में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ समीर को जमानत प्रदान की है। यह मामला पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव से जुड़ा हुआ है, जिस पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल साजिश में शामिल होने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने 23 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता राज कुमार वालिया और आरोपी जलालुद्दीन की 6 जनवरी 2024 को थाईलैंड की साझा यात्रा की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों से वालिया द्वारा लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। गौरतलब है कि वालिया ने दावा किया था कि 17 दिसंबर 2023 को विकास यादव और अब्दुल्ला खान ने उनका अपहरण कर हमला किया और उनसे valuables छीने।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि वालिया ने अपनी विदेश यात्रा की जानकारी न तो जांच अधिकारी को दी थी और न ही अदालत को। पासपोर्ट पर दर्ज प्रविष्टियों से दोनों की संयुक्त यात्रा की पुष्टि हुई, जिसे अदालत ने निर्णायक साक्ष्य माना।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जलालुद्दीन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही मामले में कोई आपत्तिजनक सामग्री उसकी ओर से बरामद हुई है। उसे एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किया गया है। साथ ही, उसे निर्देश दिए गए हैं कि वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ करे और न ही शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करे। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित है।