नई दिल्ली: पटियाला हाउस न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 सितंबर को धौला कुआं में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है।
अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर जमानत दी।
साथ ही अदालत ने गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश भी दिया। इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई थी।