दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद (7 जून) के अवसर पर एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, गलियों या खुले स्थानों पर कुर्बानी करना भी पूरी तरह से मना किया गया है।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकती है। इस निर्देश के तहत, सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो या वीडियो शेयर करना भी प्रतिबंधित होगा, ताकि किसी भी प्रकार की संवेदनशील या उत्तेजक सामग्री के प्रसार को रोका जा सके।

दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने यह एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर पूरी तरह गंभीर है। बकरीद के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वधगृह नियम 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जैसे मौजूदा कानूनों के आधार पर तैयार की गई है।

एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ऊंट को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उसका वध अवैध है। वहीं, दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार दिल्ली में गाय की हत्या पहले से ही पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इस एडवाइजरी की प्रतियां जिलाधिकारियों (DM), पुलिस उपायुक्तों (DCP), नगर निगम आयुक्त (MCD) और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई हैं, ताकि बकरीद के दौरान कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूरी तरह पालन करें और यदि कहीं पर नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो प्रशासन को तत्काल सूचित करें। यह कदम धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पशु कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।