स्वतंत्रता दिवस समारोह-2023 को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन आदि उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन आदि को उड़ाने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। 

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी कर कहा है कि दिल्ली में यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर रोक लगा दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह-2023 के अवसर पर दिल्ली में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए ड्रोन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

पुलिस आयुक्त का यह आदेश 22 जुलाई से लागू होगा और 26 दिनों की अवधि यानी 16 अगस्त तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा।