लाल किला के पास हुए धमाके से जुड़े मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत को अदालत ने 10 दिन और बढ़ा दिया है। यह आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित विशेष अदालत, श्रीनगर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनजीत राय की अदालत में सुनवाई के दौरान दिया गया।

अभियुक्तों की पहचान

अदालत में पेश आरोपियों में शामिल हैं:

  • जमीर अहमद अहंगर (गांदरबल)
  • मौलवी इरफान अहमद वागे (शोपियां)
  • डॉ. मुजम्मिल शकील गनी (पुलवामा)
  • डॉ. अदील अहमद राथर (काजीगुंड)
  • शाहीन सईद (लखनऊ/फरीदाबाद)

सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। वे पहले से ही दिल्ली की एनआईए अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में थे।

अदालत का कहना

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप गंभीर हैं और ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस कारण आरोपियों की हिरासत जारी रखना आवश्यक है।

अदालत ने आदेश दिया कि सभी आरोपियों को 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखा जाए। साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आरोपियों की नियमित चिकित्सकीय जांच सुनिश्चित की जाए।