नई दिल्ली। अगले वित्तीय वर्ष से दिल्ली में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने 2026-27 के लिए एक्साइज लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला किया है। यह बदलाव होटल, क्लब और रेस्टोरेंट सहित कई प्रकार के लाइसेंसों पर लागू होगा।

दिल्ली सरकार के आबकारी, मनोरंजन और लक्जरी टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए नई लाइसेंस फीस की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत एल-28/एल-28एफ और एल-29/एल-29एफ श्रेणी के लाइसेंस नवीनीकरण की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है।

नई नीति के अनुसार भारतीय और विदेशी शराब के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस कदम का असर शराब की खुदरा कीमतों पर भी पड़ने की संभावना है।

भुगतान की समयसीमा और जुर्माना

लाइसेंसधारकों को ई-आबकारी पोर्टल पर अपनी एएक्सडी आईडी से ऑनलाइन आवेदन करके नवीनीकरण कराना होगा। विभाग ने भुगतान की समयसीमा भी निर्धारित की है:

  • 28 फरवरी तक: मूल लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य

  • 1 मार्च से 31 मार्च: अतिरिक्त 25% शुल्क लगेगा

  • 1 अप्रैल के बाद: 100% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा

विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय पर शुल्क जमा नहीं करने पर परिवहन परमिट निलंबित किया जा सकता है या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।