दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने को लेकर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में 29 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।
ईडी ने अदालत में क्या कहा?
इससे पहले हुई सुनवाई में ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में प्रस्तुत होकर कहा कि कांग्रेस को दान देने वाले कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। एजेंसी के मुताबिक, इन दानदाताओं में से कुछ को पार्टी टिकट भी दिए गए, जो अपने आप में संदेहास्पद है। ईडी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि गांधी परिवार का यह दावा सही नहीं है कि उनका एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर कोई नियंत्रण नहीं था। एजेंसी ने कहा कि एजेएल, जो कि 'नेशनल हेराल्ड' का प्रकाशक है, लंबे समय से गांधी परिवार के नियंत्रण में रहा है।
ईडी के आरोप क्या हैं?
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन कंपनी पर षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। एजेंसी का आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी ने धोखे से एजेएल की लगभग 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा किया।
हिस्सेदारी को लेकर ईडी के सवाल
ईडी का दावा है कि यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल मिलाकर 76% हिस्सेदारी है और इसी हिस्सेदारी के आधार पर उन्होंने एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण पाया। एजेंसी ने यह भी कहा कि केवल 90 करोड़ रुपये के कर्ज की अदायगी के बहाने इस संपत्ति पर अधिकार करना मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन है।
सोनिया गांधी की ओर से पक्ष रखा गया
सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कोई अनियमितता नहीं है और सभी प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी ढंग से पूरी की गई है।
किसके खिलाफ केस और किन धाराओं में दर्ज?
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं।
अगली सुनवाई 14 जुलाई को
इस मामले की आगामी सुनवाई 14 जुलाई को होगी, जिसमें कोर्ट शिकायत पर आगे की कार्यवाही तय करेगी।