खड्डापानी स्कूल में एक प्रथम कक्षा के छात्र के साथ मारपीट के मामले में अवैतनिक शिक्षक नितिश ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पीड़ित के पिता, दुर्गा सिंह निवासी भलून, ने 1 नवंबर को थाना रोहड़ू की पुलिस चौकी खदराला में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में नितिश ठाकुर, उसकी पत्नी कृतिका ठाकुर, शिक्षक रोशन लाल और बाबू राम को आरोपी बनाया गया।
शिकायत के अनुसार, नितिश ठाकुर ने बच्चे के कान में चोट पहुंचाई और उसे शौचालय में ले जाकर पेंट में बिच्छू बूटी डालने जैसी प्रताड़ना की। साथ ही बच्चे को यह बात घर पर न बताने की धमकी भी दी गई। शिकायत में यह भी बताया गया कि स्कूल में बच्चों के बीच छुआछूत का व्यवहार किया जाता था और नेपाली, हरिजन और राजपूत बच्चों को अलग-अलग बैठाया जाता था।
पीड़ित पिता ने यह भी आरोप लगाया कि 30 अक्टूबर को शिक्षक ने बच्चे को गाड़ी में धमकी दी, जान से मारने और जलाने की बात कही, साथ ही 10,500 रुपये “माफी नामे” के रूप में जबरन जेब में रख दिए।
शिकायत के अनुसार, मुख्य अध्यापक देवेंद्र और स्कूल में कार्यरत शिक्षक बाबू राम ने 29 अक्टूबर की रात को पीड़ित के घर जाकर मामले को दबाने का दबाव भी बनाया।
पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच के बाद नितिश ठाकुर को गिरफ्तार किया। डीएसपी प्रणव चौहान ने पुष्टि की कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।