देश में हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की पुलिस ने पहली ई-एफआईआर दर्ज की है. हंदवाड़ा के विलगाम पुलिस स्टेशन ने व्हाट्सएप के जरिए दर्ज की गई शिकायत के बाद अपनी पहली ई-एफआईआर दर्ज की.

पुलिस के मुताबित यह शिकायत इम्तियाज अहमद डार, पुत्र मोहम्मद असदुल्ला डार, निवासी हांजीपोरा, कुपवाड़ा ने दर्ज कराई है. इम्तियाज राज्य सड़क परिवहन निगम में चालक के तौर पर काम करताहैं. शिकायत के अनुसार यह घटना उस दौरान हुई जब डार तराथपोरा से श्रीनगर जा रहे थे. विलगाम पहुंचने पर उन्हें दो लोगों ने तरीके से रोका और हमला किया.

व्हाट्सएप के जरिए दर्ज कराई शिकायत

शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपियों के नाम आशिक हुसैन भट और गौहर अहमद भट बताए. दोनों ने इम्तियाज अहमद डार पर हमला कर जख्मी कर दिया. इसके बाद डार ने वॉट्सएपके जरिए घटना की जानकारी पुलिस को दी. व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त इस शिकायत के जवाब में पुलिस स्टेशन विलगाम ने तुरंत ई-एफआईआर दर्ज की, जिसे पुलिस स्टेशन विलगाम हंदवाड़ा के बीएनएस की धारा 115 (2) और 126 (2) के तहत एफआईआर नंबर 09/2025 के रूप में चिह्नित किया गया है.

मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि यह ऐतिहासिक कदम कानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर टेक्नोलॉजी के बढ़ते मिलाप को उजागर करता है, जो क्षेत्र में तेज और अधिक सुलभ न्याय वितरण तंत्र के लिए एक मिसाल कायम करता है. फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

भारतीय न्याय संहिता में बदलाव

देश में हाल ही में भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया था. पिछले साल तीन क्रिमिनल लॉ लागू हुए थे. ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. जिसके बाद अब इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई खबर पर भी FIR लिखी जा सकती है. यानी कि ई-मेल, व्हाट्सएप, और सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए अब FIR दर्ज करवाई जा सकेगी. इसके लिए थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी.