जम्मू-कश्मीर के बारामूला सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद अंतरिम जमानत का समय पूरा होने के बाद वापस तिहाड़ जेल पहुंच गए। राशिद ने सोमवार को समर्पण किया। उधर, दिल्ली की अदालत अब इंजीनियर राशिद की जमानत का मामला विशेष जन प्रतिनिधि अदालत के पास भेजने पर विचार करेगी। राशिद की जमानत पर फैसला 13 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि वह पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करेंगे। इस बात पर भी विचार करेंगे कि मामले को सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलाने वाली विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। जज हालांकि आतंकी फंडिंग मामले में जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख चुके हैं। वह अब अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर 13 नवंबर को विचार करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

10 सितंबर को अदालत ने शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया था। इससे पहले राशिद की अंतरिम जमानत उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई थी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दस्तावेजों की जांच के बाद याचिका का विरोध नहीं किया था। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 2019 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद है।