मवाना। मेरठ-बिजनौर मार्ग पर मवाना खुर्द पुलिस चौकी के पास, साथ ही हस्तिनापुर और रामराज के समीप एंबुलेंस की सुविधा सुनिश्चित की गई है, ताकि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज मिल सके। यह जानकारी एआरटीओ राजेश कर्दम ने तहसील सभागार में लेखपाल, कानूनगो और तहसील कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में साझा की।

एआरटीओ ने बैठक में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हेलमेट पहनने, निर्धारित गति का पालन करने, कार में सीट बेल्ट लगाने, वाहन के आगे और पीछे लोहे का गार्ड लगवाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने जैसी सावधानियों पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि हादसा होने पर माता-पिता या अभिभावक जिम्मेदार होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना गैरकानूनी है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया और दलालों से बचने के तरीके भी विस्तार से बताए।

एआरटीओ ने बताया कि हाईवे पर दुर्घटना होने पर 1033 नंबर और उसके नीचे लगे टेलीफोन का उपयोग करके तुरंत मदद प्राप्त की जा सकती है। बैठक में तहसीलदार निरंकार सिंह और नायब तहसीलदार नितेश सैनी भी मौजूद रहे।