कॉपी पर ‘जय श्रीराम’ लिखने पर शिक्षक ने छात्रों को पीटा, गिरफ्तार

एटा। कॉपी पर जय श्रीराम लिखने पर शिक्षक ने कुछ छात्रों की पिटाई कर दी। मंगलवार को अभिभावक और भारतीय हिंदू परिषद गोरक्षा दल के पदाधिकारी शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो शिक्षक ने वाद-विवाद शुरू कर दिया। इस पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पहुंची और शिक्षक को हिरासत में ले लिया। अभिभावक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कोतवाली देहात के गांव सूरजपुर निवासी पंकज ने पुलिस को बताया कि उनका भाई सेंथरा के पास स्थित एसीसी कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 7 का छात्र है। 13 अगस्त को शिक्षक शाकिर हुसैन ने नोटबुक में एक जगह जय श्रीराम लिखा देखा तो पहले तो उनके भाई को डांटा और आगे से ऐसा न लिखने की हिदायत देते हुए लाल कलम से घेरा बना दिया। छात्र ने घर माता-पिता को जानकारी दी।

14 अगस्त को अन्य बच्चों के अभिभावक व भारतीय हिंदू परिषद गोरक्षा दल के पदाधिकारी विद्यालय में पहुंच गए। गोरक्षा दल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य अवधेश कुमार उर्फ सुधीर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही शिक्षक को हटा देंगे और आगे से विद्यालय में इस प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। इस पर सभी लोग वहां से चले आए।

पंकज ने बताया कि सोमवार को एक बार फिर से शिक्षक ने कई छात्रों की कॉपी पर जब जय श्रीराम लिखा देखा तो आगबबूला हो गए। कक्षा 4 से 7 तक के कई छात्रों की कॉपी में लाल घेरा करने के साथ उनकी पिटाई भी की। इसकी जानकारी छात्रों ने घर आकर दी। मंगलवार को कई छात्रों के अभिभावक और गोरक्षा दल के पदाधिकारी विद्यालय पहुंचे।

जब शिक्षक से बाबत पूछा तो उन्होंने वाद-विवाद करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख छात्रों के साथ आए अभिभावकों ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची और शिक्षक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। इसके बाद अभिभावक भी थाने पहुंच गए। एक छात्र के पिता कमल सिंह ने शिक्षक शाकिर हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

कोतवाली देहात में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध तीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 115 (2), 352 और 351 (2)।बीएनएस की धारा 115 में चोट पहुंचाने पर 1 साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। वहीं, धारा 352 बीएनएस के तहत किसी का अपमान कर लोक शांति भंग करने के लिए 2 साल की कैद व जुर्माना और बीएनएस की धारा 351 (2) में आपराधिक धमकी देने पर दो साल की कैद हो सकती है।

सीओ सिटी अमित कुमार राय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। इसके बाद छात्र के पिता की तहरीर पर शिक्षक के विरुद्ध पिटाई की रिपोर्ट दर्ज की गई है और शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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