लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रक्रिया के तहत सरप्लस शिक्षकों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनने का अवसर भी दिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 12 जून तक सभी जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) एनआईसी पोर्टल पर सरप्लस शिक्षकों की सूची प्रकाशित करेंगे। इसके बाद शिक्षक 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, डीआईओएस 25 जून तक प्राप्त आवेदनों की जांच कर उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे। पूरी प्रक्रिया के बाद 30 जून तक शिक्षकों को नई तैनाती के स्थान पर कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरप्लस शिक्षक यदि स्वयं विकल्प नहीं देते हैं तो उन्हें रिक्त पदों के आधार पर किसी भी विद्यालय में समायोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही, सरप्लस श्रेणी में सबसे कम वरिष्ठता वाले शिक्षकों को पहले स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

विभाग ने जोन आधारित व्यवस्था भी लागू की है। इसके तहत जोन-1 में जिला मुख्यालय या नगरीय सीमा से 8 किलोमीटर तक के विद्यालय शामिल होंगे। जोन-2 में तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी तक के विद्यालय आएंगे, जबकि शेष क्षेत्र जोन-3 में रखा गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार जोन-3 में पहले तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी और वहां नियुक्ति की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है। सरप्लस शिक्षकों का समायोजन प्राथमिक चरण में पूरा किया जाएगा, इसके बाद अन्य पात्र शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।