उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं।
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि के लिए कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक ने भी सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि आधार केवल पहचान और सत्यापन का साधन है, न कि जन्म तिथि के प्रमाण के लिए।
नियोजन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकारी भर्तियों, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणीकरण और अन्य प्रक्रियाओं में अब आधार कार्ड को उम्र या जन्म तिथि के सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार न किया जाए। यह कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने और गलत इस्तेमाल रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।