इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान सांसदों को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को असंविधानिक घोषित करने की याचिका खारिज कर दी।