नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख पर करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर अब 16 सितंबर कर दी है। अंतिम दिनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा, जिसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था, अब एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि नई समयसीमा को लागू करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर की सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव (Maintenance) पर रहेगा।

यह फैसला 15 सितंबर की डेडलाइन समाप्त होने से कुछ मिनट पहले घोषित किया गया। दरअसल, कई करदाताओं ने शिकायत की थी कि पोर्टल पर अंतिम समय के अधिक ट्रैफिक के चलते उन्हें कठिनाई हो रही है।

टैक्स एक्सपर्ट्स की मांग
विशेषज्ञों का कहना है कि पोर्टल से AIS/TIS और 26AS जैसी जानकारियां डाउनलोड करने में परेशानी आ रही थी। ऐसे में 15 सितंबर तक सभी रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं था। उनका सुझाव है कि ऑडिट की समयसीमा, जो फिलहाल 30 सितंबर है, उसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक किया जाए।

7.3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल
विभाग के अनुसार, 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है। आयकर विभाग ने करदाताओं और पेशेवरों का आभार जताते हुए कहा कि प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ाई गई है।