कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी और न ही बैंक डिटेल्स के लिए नियोक्ता से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा।

अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए कर्मचारी अपने बैंक खाते को आसानी से वेरीफाई कर सकेंगे। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, यह बदलाव दस्तावेजों की खराब इमेज क्वालिटी की वजह से क्लेम रिजेक्शन जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया है।

नए नियमों से 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य होंगे लाभान्वित

अब जब कोई कर्मचारी UAN के जरिए बैंक डिटेल्स अपलोड करेगा, तो उसका वेरिफिकेशन भी उसी समय हो जाएगा। इससे क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी।

2024-25 में लगभग 1.3 करोड़ कर्मचारियों ने बैंक सीडिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी, जिनमें से बड़ी संख्या में क्लेम नियोक्ता की मंजूरी में फंसे थे। फिलहाल 14.95 लाख केस ऐसे हैं, जो अभी भी पेंडिंग हैं। नए नियम से इन मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद है।

28 मार्च से चल रहा था ट्रायल

नई प्रक्रिया को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 28 मार्च 2024 से शुरू किया गया था, जिससे लगभग 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है, जिससे पीएफ क्लेम करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।