सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से मौका देगा रेलवे, कॉन्ट्रैक्ट पर होगी नियुक्ति

रेलवे प्रशासन ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों को दोबारा सेवा का अवसर देने का निर्णय लिया है। अब नॉन-गजेटेड (गैर-राजपत्रित) यानी छोटे स्तर के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध के आधार पर दोबारा नियुक्त किया जा सकेगा।

अब तक यह प्रावधान था कि कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल उसी वेतनमान (Pay Level) के पद पर पुनर्नियुक्त हो सकता था, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ हो। लेकिन नए नियम में रेलवे ने इस बाध्यता में लचीलापन लाते हुए अधिक विकल्प प्रदान किए हैं।

क्या हैं नए प्रावधान?

रेलवे द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार:

  • अब पे लेवल-1 से लेकर पे लेवल-9 तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी।
  • कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी अब अपने पूर्व पद से तीन स्तर नीचे तक के पदों के लिए आवेदन कर सकता है।

उदाहरण: यदि कोई कर्मचारी पे लेवल-6 से रिटायर हुआ है, तो उसे लेवल-6, लेवल-5, लेवल-4 या लेवल-3 तक के पदों पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो उसी पे लेवल से रिटायर हुए हैं, जिस लेवल का पद रिक्त है। यदि ऐसे उम्मीदवार अनुपलब्ध हों, तब उच्च लेवल से सेवानिवृत्त कर्मियों को अवसर मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया में आया बदलाव

अब मंडल स्तर (जैसे ज़ोन या डिवीजन) पर रिटायर्ड कर्मियों की नियुक्ति का अधिकार डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) को होगा। वहीं, मुख्यालय स्तर की नियुक्तियों का निर्णय अब भी जनरल मैनेजर (GM) द्वारा लिया जाएगा। किसी ज़ोन में कितने रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जाएगा, इसका निर्धारण भी GM के स्तर पर ही होगा।

किन शर्तों पर होगी नियुक्ति?

  • यह नियुक्ति केवल आवश्यकतानुसार और विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही की जाएगी।
  • भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और यह व्यवस्था आदेश की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
  • आदेश रेलवे बोर्ड की स्वीकृति और वित्त विभाग की अनुमति के बाद जारी किया गया है।

रेलवे द्वारा यह कदम स्टाफ की कमी को दूर करने और कामकाज को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मियों को फिर से सेवा देने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है।

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