सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने फैसला दिया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातत्कोत्तर (नीट-यूजी) 2024 में परीक्षा की शुचिता में कोई चूक नहीं हुई है। 24 लाख प्रवेशार्थियों में से मात्र 155 द्वारा नकल के सबूत मिले। पेपर लीक सिर्फ पटना वह हजारीबाग में पाया गया, जिनके कारण 24 लाख युवक-युवतियों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अतः नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकायें रद्द की जाती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की समूची परीक्षा प्रणाली का ढाँचा ध्वस्त होने जैसा कोई सबूत नहीं मिला है।

नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर राहुल गांधी व इंडी गठबंधन ने संसद व संसद के बाहर बहुत गुल-गपाड़ा मचा कर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर डाली थी। राहुल ने कहा था कि अब मैं 24 लाख नौजवानों की आवाज बनूंगा। उन्होंने देश का परीक्षा ढाँचा ध्वस्त होने का आरोप लगाया था।। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल की नीट वाला नैरेटिव वैसे ही ध्वस्त हो गया, जैसे राफेल और चौकीदार चोर वाला नैरेटिव ध्वस्त हुआ था।

गोविन्द वर्मा