15 साल पुराने हत्या केस में पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत 7 दोषी, सभी को उम्रकैद

HIGHLIGHTS
- मामला 5 मई 2011 को हुई हत्या से जुड़ा है
- गोशाला के चंदे को लेकर हुआ था विवाद
- कलानौर की अनाज मंडी में विष्णु की गोली लगने से मौत हुई थी
रोहतक। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में बुधवार को महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने गुरुवार को सभी सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
वहीं, मामले में आरोपी रहे आठ अन्य लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। यह मामला 5 मई 2011 का है। गांव मोखरा में गोशाला के चंदे को लेकर हुए विवाद के बाद कलानौर की अनाज मंडी में निंगाणा गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी।
विष्णु के बसाना गांव निवासी पूर्व सरपंच जीजा सीताराम की शिकायत पर बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत 21 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले को लेकर कई पंचायतें भी हुई थीं।
बाली पहलवान ने तत्कालीन आईजी वी. कामराजा के सामने आत्मसमर्पण किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और अन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया गया।
इन लोगों को सुनाई गई सजा
पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मोखरा निवासी बाली पहलवान के अलावा सुनील, दिनेश उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुल्हड़ और मुकेश को दोषी करार दिया।
वहीं, सतेंद्र उर्फ मिंटू, परमजीत, सतीश, कुलदीप, राजेंद्र, दिनेश, रविंद्र और फूल कुमार को बरी कर दिया गया।
बाली पहलवान को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे।
डेढ़ दशक बाद आया फैसला
करीब डेढ़ दशक तक चले इस मामले में अब दोषियों की सजा पर फैसला आया है। दोषी करार दिए जाने के बाद मृतक के जीजा सीताराम ने कहा कि न्याय मिलने में लंबा समय लगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत दोषियों को कड़ी सजा सुनाएगी।
छह आरोपितों की हो चुकी है मौत
मामले में आरोपी रहे छह लोगों सोमबीर, रोहतास, धर्म सिंह, राजबीर, अजय और धनपत की अलग-अलग समय में मौत हो चुकी है।
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