पूर्व सांसद प्रज्वल ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दुष्कर्म सजा के खिलाफ याचिका दायर की

बेंगलुरु। जेडी(एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल ने खुद को दोषी ठहराने वाले फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रज्वल को पिछले महीने एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए।
सजा का विवरण और गिरफ्तारी
विशेष अदालत के जज गजानन भट ने 2 अगस्त को सजा सुनाई थी। प्रज्वल मई 2024 में जर्मनी से लौटने के बाद गिरफ्तार किया गया और तब से जेल में हैं। अदालत ने सजा तय करते समय वीडियो फुटेज, डीएनए जांच और पीड़िता के कपड़ों पर पाए गए दाग जैसे कई ठोस सबूतों को आधार बनाया।
याचिका में उठाए गए तर्क
प्रज्वल की याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के पुलिस में दिए गए बयान और कोर्ट में दिए गए बयान में कई विरोधाभास हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस गद्दे पर दाग पाए गए, उसे घटना के समय से लेकर मई 2024 तक साफ नहीं किया गया था। प्रज्वल ने सवाल उठाया कि अगर घटना सचमुच हुई होती तो पीड़िता 2023 में उसी फार्महाउस में आयोजित कार्यक्रमों में क्यों जाती।
मामले का पृष्ठभूमि
इस मामले में पीड़िता एक 48 वर्षीय महिला है, जो प्रज्वल के होलेनरसीपुरा स्थित ‘गणिकाडा’ फार्महाउस में काम करती थी। आरोप है कि 2021 के दौरान उसे दो बार दुष्कर्म का शिकार बनाया गया, एक बार फार्महाउस में और एक बार बंगलुरू के घर में। आरोपी ने कथित तौर पर इन घटनाओं का वीडियो भी बनाया था।
प्रज्वल ने अब अपने खिलाफ आए फैसले को कई आधारों पर चुनौती दी है और हाईकोर्ट में इसे रद्द करने की मांग की है।
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