JNU यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

HIGHLIGHTS
- जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
- मामला 11 अक्टूबर 2026 को वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज किया गया।
- एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और 79 समेत अन्य धाराएं शामिल हैं।
छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। 11 अक्टूबर 2026 को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में कांग्रेस सांसद और जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम का नाम शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति (IC) की जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं, अकोइजम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था।
कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन
इस मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने अब तक अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं।
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