भारत आए ध्रुव राठी को झटका, साकेत कोर्ट ने जारी किया समन

HIGHLIGHTS
- न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की।
- शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर प्रोसेस फीस जमा करनी होगी।
- अदालत ने दस्ती समन जारी करने की मांग स्वीकार की।
दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ चल रहे मामले में नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन के अंदर प्रोसेस फीस जमा करने का आदेश भी दिया है। साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर आस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल सीजेपी प्रोटेस्ट के सिलसिले में भारत आए हुए हैं। उन्होंने दलील दी कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण वर्ष 2019 से समन की तामील में देरी हो रही है।
अदालत ने नए सिरे से समन जारी करने का दिया निर्देश
शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता वर्ष 2019 से ध्रुव राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद अदालत ने संबंधित पते पर नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया।
अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर प्रोसेस फीस जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दस्ती समन जारी करने की मांग भी स्वीकार कर ली गई। शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति भी दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।
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