नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में बीयर और शराब पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र घटाने के सुझाव दिए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, जो एनसीआर के अन्य शहरों की तुलना में सबसे अधिक है। प्रस्तावित सुझावों के अनुसार यह उम्र 21 साल की जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति हितधारकों से फीडबैक ले रही है। इसके तहत शराब निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों से बैठकें की जा रही हैं।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य आबकारी राजस्व बढ़ाना और जनता के लिए असुविधा से बचना है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में शराब पीने की उम्र में अंतर से राजस्व का नुकसान होता है क्योंकि 25 साल से कम उम्र के युवा अन्य शहरों से शराब खरीदते हैं।
समिति ने सुझाव दिया है कि नई आबकारी नीति में खुदरा शराब की दुकानों को आवासीय क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से दूर रखने के प्रावधान होंगे। इसके अलावा मॉल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानें खोलने की सुविधा भी शामिल की जा सकती है, ताकि जनता को किसी तरह की असुविधा न हो।