चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ते एवं पेंशन सदस्य) संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी मिल गई। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य के पूर्व विधायकों को अब 10 हजार रुपये का मासिक मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा विशेष रूप से छोटे मेडिकल खर्चों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। यह लाभ उन पूर्व विधायकों को मिलेगा जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है।
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को राज्य सरकार में उपयुक्त नौकरी दी जाएगी। सीएम सैनी के अनुसार, उस समय हरियाणा के 121 लोगों की जान गई थी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सभी 121 परिवारों के वर्तमान सदस्य को उनकी सहमति के आधार पर प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी जानकारी दी कि 1984 के दंगों में हरियाणा में 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 57 फैक्ट्रियां, तीन रेल डिब्बे और 85 वाहन आगजनी की घटनाओं में नष्ट कर दिए गए थे।