रोहतक। सांपला की एक फैक्ट्री में दस साल पहले रेडिएटर में आग लगने से पांच मजदूरों की मौत के मामले में अदालत ने कंपनी मालिक और सुपरवाइजर समेत तीन आरोपितों को बरी कर दिया है।
अदालत में शिकायतकर्ता पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा। इसके चलते कंपनी मालिक मनोज सिंघल, मोहित कपूर और सुपरवाइजर नंदकिशोर को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष पाया गया।
मामला अप्रैल 2016 का है, जब बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी रितेश और उनके साथ सगा भाई अभिषेक व अन्य मजदूर कंपनी में काम कर रहे थे। रेडिएटर खोलते समय अचानक आग लग गई, जिससे सभी मजदूर झुलस गए। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अभिषेक, पंकज, संजीत, कुलामुदीन और मिठु की मौत हो गई।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यह हादसा मालिकों और सुपरवाइजर की लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की थी और मामला तब से अदालत में विचाराधीन था।