हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के लिए पांच विभागों को जुर्माना वसूलने की अधिकारिक शक्ति प्रदान की है। इसमें स्वास्थ्य, कराधान और आबकारी विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज और शहरी विकास विभाग शामिल हैं।
जुर्माना और नियम
खुले सिगरेट बेचने पर दुकानदारों को पाँच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों से जुर्माना मौके पर ही वसूला जा सकेगा।
कौन करेगा कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर, गृह विभाग में सहायक उप-निरीक्षक स्तर से ऊपर के पुलिस अधिकारी, तथा शहरी विकास विभाग में नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत स्तर के अधिकारी खुले सिगरेट बेचने वालों पर कार्रवाई कर सकेंगे।