जम्मू: छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सिर्फ छह महीने की सजा, 12 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

महिला से छेड़छाड़ के एक मामले जम्मू की स्थानीय अदालत में 12 माह ट्रायल चला। आरोपी को जब सजा सुनाई गई तो वह छह महीने की मिली। साथ में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मंगलवार यह फैसला जम्मू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीत सिमरन के कोर्ट में सुनाया गया।
पीड़ित महिला ने जम्मू के रिहाड़ी निवासी रंजीत कुमार पर 21 जून 2013 को सरवाल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने आपराधिक बल का उपयोग करके पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

इसलिए धारा 354 आरपीसी के तहत दंडनीय अपराध के तत्व पूरी तरह से पूरे होते हैं। आरोपी को उपरोक्त अपराध का दोषी माना जाता है और इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। सरेआम कहा था… प्यार करता हूं, मेरे साथ भाग चल

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह शादीशुदा है। रंजीत कुमार ने सरेआम सड़क पर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और भाग चलते हैं। इसका विरोध करने के बावजूद वह फोन कॉल कर तंग करता रहा।

हद तो तब हो गई कि जब आरोपी ने सबके सामने शारीरिक तौर पर छुआ। इसे लेकर हाथापाई भी हुई और गले की चेन टूट गई। आरोपी कहा रहा था कि जब तक उसका चेहरा न देख ले उसे चैन नहीं मिलता। वह उसके बिना नहीं जी सकता। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी कहीं भी दिखने पर छेड़ने लगता था, जिससे वह अपमानित महसूस कर रही थी।

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