‘डल्लेवाल के जीवन की रक्षा करना पंजाब का संवैधानिक कर्तव्य’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जताई. साथ ही कहा कि डल्लेवाल की स्थिर सेहत सुनिश्चित करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है. अगर अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी तो अधिकारी तुरंत फैसला लेंगे. वहीं, पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) ने कोर्ट को बताया कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है तो डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है.

पंजाब के एजी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है. अगर डल्लेवाल मंजूरी देते हैं तो पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर देगी. एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि पंजाब सरकार ने डल्लेवाल के ब्लड सैंपल और ईसीजी रिपोर्ट का हवाला दिया. कल हमारे सामने एक और मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक डल्लेवाल की तबीयत ठीक है. डल्लेवाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है.

स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जानी चाहिए- SC

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह को डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर धरना स्थल के पास बनाए गए अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने के संबंध में आज हलफनामा दाखिल करने को कहा था. वहीं पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो अथॉरिटी उन्हें तुरंत अस्थायी या अन्य अस्पताल की सुविधा मुहैया कराए.

कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जानी चाहिए. डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है. डल्लेवाल की स्थिर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब राज्य की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे यह सुनिश्चित करना पंजाब राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है. अगर किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो धरना स्थल से 700 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो अथॉरिटी इस पर फैसला करेगी.

26 नवंबर से अनशन कर रहे डल्लेवाल

कोर्ट ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव और चेयरमैन की ओर से उनके स्वास्थ्य स्थिरता की नई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए. डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. इस संबंध में अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों को बताने के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. यदि बीच में संपर्क करने की आवश्यकता है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है. डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के लिए 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर भूख हड़ताल पर हैं.

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