छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 12 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। बुधवार को एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने खडूर साहिब के आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत कुल 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत के आदेशानुसार सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

मामला पंजाब के जिला तरनतारन के एक गांव की अनुसूचित जाति की लड़की से जुड़ा है। पीड़िता अपने पिता, जो पूर्व सैनिक हैं, और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 4 मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस गई थी। वहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की।

घटना का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा और मामला मीडिया में सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा भी प्रदान की गई। एससी कमिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया।

फिर थाना सिटी में मामला नंबर 59/13 दर्ज किया गया। इसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी और विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के अलावा उस पुलिस पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जिसने पैलेस के बाहर मारपीट की थी।

आठ सितंबर को अंतिम बहस हुई और अदालत ने 10 सितंबर के लिए अंतिम सुनवाई तय की थी। 10 सितंबर को सुबह 10 बजे आरोपी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, गगनप्रीत सिंह, गुरदीप राज और पुलिस कर्मियों सहित अन्य सभी आरोपी अदालत में पेश हुए। दोपहर 12:10 बजे सभी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाने की तारीख 12 सितंबर निर्धारित की गई।