सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के फलौदी में हुए भीषण सड़क हादसे पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई की खंडपीठ ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट में राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों, दुकानों और अन्य स्थापनाओं की संख्या और उनकी स्थिति का पूरा ब्यौरा शामिल किया जाए। इसके साथ ही सड़कों की मौजूदा दशा पर भी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एस. नाडकर्णी को इस मामले में अमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है। साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाकर अदालत में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में पूर्ण सहयोग करेगी और अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हाल ही में हुए एक अन्य गंभीर सड़क हादसे का भी संज्ञान लिया। अदालत ने वहां के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाते हुए निर्देश दिया कि दोनों राज्यों के मामलों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा और सड़क किनारे ढांचों के नियमन के लिए एक समान नीति और दृष्टिकोण तैयार किया जाए।