इलाहाबाद हाईकोर्ट में कफ सिरप तस्करी प्रकरण के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल द्वारा गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज एफआईआर रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर आगे की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गुरुवार को अदालत ने याचिका को पास ओवर करते हुए अगली तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ के समक्ष हुई।

सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि मुकदमे में एनडीपीएस एक्ट के साथ बीएनएस की नई धाराएँ भी जोड़ी गई हैं, जिससे आरोप और गंभीर हो गए हैं। वहीं, याची पक्ष के अधिवक्ताओं ने सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तारीख तय कर दी।

गौरतलब है कि 15 नवंबर 2025 को वाराणसी के कोतवाली थाने में शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 28 लोगों के खिलाफ कफ सिरप की अवैध तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी प्रकरण में शुभम के खिलाफ गाजियाबाद में भी केस कायम है।

शुभम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उसके पिता भोला प्रसाद द्वारा भी वाराणसी में दर्ज केस को चुनौती देते हुए अलग याचिका दाखिल की गई है।