मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के विलायतनगर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह की न्यायाधीश रेखा सिंह ने ससुर, पुत्रवधू और एक अन्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी है।

यह मामला 28 मई 2013 का है, जब वादी कृष्णपाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके भाई रविंद्र पर गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियारों से हमला किया था, जिसमें उसकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

पुलिस ने जांच के बाद गोपी, उसकी पत्नी सुनीता, पिता जगबीर और वेद प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी गोपी की मौत हो जाने से उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। शेष तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए जाने पर अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।