उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में पहली बार बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर लगे अधिभार (सरचार्ज) से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा, साथ ही बिल के मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को एक दिसंबर 2025 से पंजीयन कराना होगा।
प्रदेश में घरेलू (दो किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (एक किलोवाट तक) उपभोक्ताओं सहित कुल 1.45 करोड़ ऐसे कनेक्शन हैं जिनका बिल लंबे समय से बकाया है। इन पर कुल 55,980 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें 31,205 करोड़ मूलधन और 24,775 करोड़ सरचार्ज शामिल है।
पंजीयन और भुगतान के विकल्प
बकायेदारों के लिए पंजीयन तीन चरणों में किया जाएगा। पंजीयन के समय उपभोक्ता को 2,000 रुपये जमा करना होंगे। इसके बाद बकाया राशि के भुगतान के तीन विकल्प होंगे:
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एकमुश्त भुगतान: पहले चरण में 25%, दूसरे में 20%, तीसरे में 15% छूट।
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750 रुपये मासिक किश्त: प्रत्येक चरण में 10% छूट।
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500 रुपये मासिक किश्त: प्रत्येक चरण में 5% छूट।
पंजीयन की प्रक्रिया
उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट (www.uppcl.org), विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर या कैश काउंटर पर पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का है।
बिजली चोरी के मामलों में राहत
2023-24 में शुरू की गई चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीयन के समय 2,000 रुपये जमा कर राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% जमा करना होगा। पहले चरण में 50%, दूसरे में 55% और तीसरे में 60% भुगतान करने पर राहत मिलेगी।