नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब धारा 139(1) उपधारा स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) के अंतर्गत आने वाले करदाता 30 सितंबर 2025 की बजाय 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं और अनुपालन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय
CBDT ने बताया कि कई पेशेवर संगठनों, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाएं भी शामिल हैं, ने समय पर ऑडिट पूरा करने में कठिनाइयों का हवाला दिया था। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामान्य कारोबारी और पेशेवर गतिविधियां प्रभावित हुईं, जिससे टैक्स अनुपालन में दिक्कतें आईं।
ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह कार्यरत
CBDT ने स्पष्ट किया कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से स्थिर और कार्यशील है। 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से अकेले 24 सितंबर को 60,000 से अधिक रिपोर्ट दाखिल हुईं। वहीं, 23 सितंबर तक कुल 7.57 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। बोर्ड ने नई समयसीमा पर आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी करने की बात कही है।