देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले निजी वाहन चालकों के लिए राहतभरी खबर है। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2025 से एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत कार, जीप और वैन जैसे निजी उपयोग के वाहनों के लिए एक एनुअल फास्टैग पास जारी किया जाएगा। इस पास की कीमत 3000 रुपये निर्धारित की गई है, और इसके जरिए वाहन मालिक एक वर्ष तक या अधिकतम 200 ट्रिप तक टोल प्लाजा से बिना अतिरिक्त भुगतान के गुजर सकेंगे।
निजी वाहनों को मिलेगा लाभ, भारी वाहन योजना से बाहर
यह सुविधा सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू होगी। वाणिज्यिक या भारी वाहनों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। इस पहल का मकसद है हाईवे पर नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को किफायती और बाधारहित यात्रा का अनुभव देना, साथ ही टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ को कम करना।
कैसे करें अपने मौजूदा फास्टैग पर एनुअल पास सक्रिय
यह नया एनुअल पास मौजूदा FASTag अकाउंट पर भी एक्टिवेट किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित फास्टैग ठीक प्रकार से इंस्टॉल हो, वैध रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो, और किसी प्रतिबंधित श्रेणी (ब्लैकलिस्टेड) में न आता हो। पात्रता की पुष्टि के बाद, वाहन मालिक इसे डिजिटल माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं।
पास की वैधता और नवीनीकरण प्रक्रिया
एनुअल पास एक्टिवेशन की तारीख से एक वर्ष तक या 200 यात्रा तक वैध रहेगा — इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो। समयावधि या ट्रिप सीमा समाप्त होने पर यह स्वतः सामान्य फास्टैग में परिवर्तित हो जाएगा। योजना का लाभ जारी रखने के लिए उपयोगकर्ता को अगली बार फिर से 3000 रुपये जमा कर नए सत्र के लिए पास को रिन्यू कराना होगा।
कहां से मिलेगा एनुअल फास्टैग पास
उपभोक्ता यह पास ‘RajmargYatra’ मोबाइल ऐप के माध्यम से या एनएचएआई (NHAI) व सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त कर सकते हैं। पास एक्टिव होने के बाद उपभोक्ताओं को एसएमएस और मोबाइल अलर्ट्स के जरिए ट्रिप की जानकारी नियमित रूप से भेजी जाएगी, बशर्ते उनका मोबाइल नंबर फास्टैग अकाउंट से लिंक हो।
सुविधा के फायदे
यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो कार्य या निजी कारणों से नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं। इससे उन्हें टोल शुल्क में राहत के साथ यात्रा में सुगमता और समय की बचत भी सुनिश्चित होगी।