डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी दी, बेंगलुरु-लंदन फ्लाइट 10 घंटे से अधिक उड़ान पर

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया को चेतावनी पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई 16 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI133 के समय सीमा उल्लंघन के मामले में की गई है। नियमों के अनुसार इन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अवधि 10 घंटे से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन दोनों उड़ानों ने यह सीमा पार की।

DGCA ने बताया कि एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर ने उड़ानों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफलता दिखाई। इसके चलते 20 जून 2025 को एयर इंडिया को शो-कॉज नोटिस भेजा गया था, लेकिन कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। नियामक ने एयर इंडिया को भविष्य में नियमों के पालन में सतर्क और जिम्मेदार रहने की चेतावनी दी है।

DGCA के 11 अगस्त के पत्र में कहा गया है कि एयरलाइन को 20 जून को नोटिस भेजा गया था, जिसमें उड़ान AI133 के उल्लंघनों के कारणों की व्याख्या करने को कहा गया था। पत्र में यह भी उल्लेख है कि एयरलाइन का जिम्मेदार प्रबंधक नियमों के अनुपालन में असफल रहा। DGCA ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन को भी चेतावनी दी है।

पत्र में बताया गया कि एयर इंडिया का जवाब नियामक खामियों को दूर करने के लिहाज से अपर्याप्त पाया गया। इसके बाद DGCA ने एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर को चेतावनी दी और उन्हें सलाह दी कि वे नागरिक उड्डयन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

DGCA प्रवक्ता ने कहा, “सही व्याख्या मिलने के तुरंत बाद आवश्यक सुधार कर दिया गया। एयर इंडिया अब नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है।”

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