तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। उन्हें दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोप का सामना करना है। शनिवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के. बाबू ने कहा कि 15 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, तब तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. राजीव अदालत में पेश हुए और आदेश की पुष्टि की। ममकूटाथिल पर एक और अलग मामला भी दर्ज है, जिसमें बंगलूरू की रहने वाली महिला ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इससे पहले तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

याचिका में ममकूटाथिल ने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और उनके और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। उनके अनुसार, जब संबंध बिगड़े तो पीड़िता ने FIR दर्ज कराई। विधायक ने यह भी बताया कि महिला शादीशुदा है लेकिन अपने पति से अलग रहती है। उन्होंने जांच एजेंसी पर तथ्यों को गलत पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास अपने दावे को साबित करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।