चुनाव खर्च का हिसाब न देने पर नांदेड़ के 44 उम्मीदवार 3 साल के लिए लगा प्रतिबंध

HIGHLIGHTS
- 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों के बाद हुई कार्रवाई
- महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम के तहत लिया गया फैसला
- 27 जुलाई को अयोग्यता के आदेश जारी हुए
मुंबई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में नगर परिषदों और नगर पंचायत के 44 उम्मीदवारों को तय समय सीमा में चुनाव खर्च का विवरण जमा नहीं करने पर तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, 1965 के तहत की गई है।
जिले की 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत में हुए 2025 के चुनावों के बाद यह कार्रवाई की गई है।
चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य
नियमों के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास अपने चुनाव खर्च का पूरा विवरण जमा करना होता है। हालांकि, 44 उम्मीदवार इस अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके।
अधिकारियों के मुताबिक, इसके चलते महाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों और इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट, 1965 की धारा 16(1-D) के तहत इन उम्मीदवारों को तीन साल के लिए नगर परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
इनसे संबंधित आदेश 27 जुलाई को जारी किए गए थे। इसके बाद अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के नाम 5 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार के गजट में प्रकाशित किए गए।
अयोग्य घोषित उम्मीदवारों में उमरी नगर परिषद के 6, भोकर के 2, लोहा के 1, हिमायतनगर नगर पंचायत के 14, धर्माबाद के 6, किनवट के 7, मुखेड़ के 3 और कंधार के 5 उम्मीदवार शामिल हैं। इस तरह कुल 44 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव खर्च का विवरण जमा करना प्रत्येक उम्मीदवार की कानूनी जिम्मेदारी है।
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