बेगूसराय: अवैध हथियार मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7-7 साल की सजा

HIGHLIGHTS
- बेगूसराय एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को दोषी करार दिया।
- दोनों को आर्म्स एक्ट मामले में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली।
- अदालत के आदेश के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
बेगूसराय। चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या-143/2018 मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला अवैध हथियार रखने से जुड़ा हुआ था। एमपी-एमएलए विशेष वाद संख्या-212143/18 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बृज कुमार ने दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शनिवार को दोनों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
फैसला आने के बाद न्यायालय के आदेश पर मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2018 में चेरिया बरियारपुर थाने में दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
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