गौरव भाटिया ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया मानहानि केस

HIGHLIGHTS
- पोस्ट में स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर एक दावा किया गया था
- गौरव भाटिया ने कथित बयान देने से साफ इनकार किया था
- सौरभ दास ने बाद में विवादित पोस्ट को हटा दिया था
नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) तथा उसके नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
गौरव भाटिया ने सीजेपी नेताओं से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ किए गए पोस्ट पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। भाटिया ने आरोप लगाया कि सीजेपी और उसके नेताओं ने एआई से तैयार किए गए ग्राफिक में स्वतंत्र भारद्वाज के संबंध में गलत तथ्य उनके नाम से जोड़ दिए।
स्वतंत्र भारद्वाज पर सीजेपी कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है। पोस्ट में दावा किया गया था कि गौरव भाटिया ने स्वतंत्र भारद्वाज को दिमागी नक्सल कहा था। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ग्राफिक साझा किया था।
हालांकि, बाद में गौरव भाटिया ने ऐसी कोई बात कहने से इनकार किया था। उन्होंने पोस्ट हटाने और बिना शर्त माफी मांगने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। इसके बाद सौरभ दास ने पोस्ट डिलीट कर दिया और अपने एक्स अकाउंट पर सफाई देते हुए कहा कि यह एआई से बनाया गया वीडियो था।
सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सौरभ दास के अकाउंट से उस ग्राफिक को रीपोस्ट किया था। इसके साथ उन्होंने भाजपा नेताओं का मजाक उड़ाने वाला कैप्शन भी जोड़ा था, जिसके जरिए विवादित पोस्ट को आगे प्रसारित किया गया।
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