नेपाल का बड़ा फैसला, 200 और 500 रुपये के नए भारतीय नोट ले जाने की मिली अनुमति

HIGHLIGHTS
- नेपाल ने भारतीय 200 और 500 रुपये के नोटों की आवाजाही पर लगी पाबंदी में ढील दी।
- अब 9 नवंबर 2016 के बाद जारी नोट प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक ले जाने की अनुमति।
- नोटबंदी से पहले जारी पुराने भारतीय नोटों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
काठमांडू। नेपाल ने भारतीय मुद्रा के इस्तेमाल और आवाजाही से जुड़े नियमों में राहत दी है। अब भारत और नेपाल के नागरिक 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 रुपये और 500 रुपये के भारतीय नोट अपने साथ ले जा सकेंगे।
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के अनुसार, इन नोटों को प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक की सीमा में नेपाल लाने या ले जाने की अनुमति होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नए नियमों के तहत दोनों देशों के नागरिक निर्धारित नियमों का पालन करते हुए स्वीकृत भारतीय करेंसी नोट नेपाल ला सकेंगे।
नोटबंदी से पहले के पुराने नोटों पर रोक जारी
एनआरबी ने अपनी नई सूचना में स्पष्ट किया है कि 2016 में नोटबंदी से पहले जारी किए गए पुराने भारतीय नोट अभी भी नेपाल में प्रतिबंधित रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत केवल 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए डिजाइन वाले 500 रुपये और 200 रुपये के नोटों को ही अनुमति दी जाएगी।
केंद्रीय बैंक ने शुरुआत में 11 फरवरी को नेपाल राजपत्र में इस प्रावधान को प्रकाशित किया था। इसके बाद गुरुवार को एक और सूचना जारी कर इसके लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई और सीमा पार करेंसी लेन-देन से जुड़ी चिंताओं को दूर किया गया।
किन लोगों को मिलेगी अनुमति
एनआरबी के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि नेपाली नागरिकों को भारत के अलावा किसी अन्य देश से नेपाल में भारतीय करेंसी लाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाली नागरिक नेपाल से बाहर भारतीय मुद्रा लेकर जाएंगे तो उसे केवल भारत ले जाया जा सकेगा, किसी तीसरे देश में नहीं।
पौडेल के अनुसार, इस नए नियम से नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों और भारत के साथ व्यापार करने वाले नेपाली नागरिकों को सुविधा मिलेगी। यह बदलाव उन प्रतिबंधों के बाद किया गया है, जो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा के बाद लगाए गए थे। उस समय 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और पर्यटकों का प्रमुख स्रोत है। वहीं, बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक काम, शिक्षा और कारोबार के लिए भारत आते-जाते हैं।
एनआरबी ने बताया कि नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक बिना कस्टम्स डिक्लेरेशन के 5,000 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा या अन्य मुद्राओं में इसके बराबर राशि नेपाल ला सकते हैं। इससे अधिक रकम होने पर नेपाल पहुंचने के बाद उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
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