मुजफ्फरनगर: 30 जून के बाद ईंट भट्ठों पर लगे रोक, समिति ने डीएम से की मांग

मुजफ्फरनगर। ईंट निर्माता कल्याण समिति ने जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कड़ाई से पालन की मांग उठाई है। इस संबंध में समिति ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए ईंट भट्ठों के संचालन से जुड़े नियमों को पूरी तरह लागू कराने का आग्रह किया।
समिति का कहना है कि मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा होने के कारण यहां ईंट भट्ठों के संचालन के लिए तय समय सीमा का पालन अनिवार्य है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि एनसीआर क्षेत्र में भट्ठों के संचालन की अनुमति 1 मार्च से 30 जून तक ही दी जाती है।

समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि 30 जून के बाद जिले के सभी ईंट भट्ठों पर ईंट पकाने और उत्पादन से जुड़े कार्यों को पूरी तरह बंद कराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार निर्धारित अवधि के बाहर भट्ठों का संचालन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
समिति ने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते सभी भट्ठा संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। साथ ही यह भी कहा गया कि अधिकांश भट्ठा मालिक पहले से ही नियमों का पालन करने के इच्छुक हैं और उन्हें प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है।

ईंट निर्माता कल्याण समिति ने यह भी मांग रखी है कि पूरे क्षेत्र में एक समान नियम लागू किए जाएं, जिससे किसी तरह की असमानता या विवाद की स्थिति न बने और सभी संचालक निर्धारित नियमों के तहत ही काम करें।
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