खान सर को पटना कोर्ट से राहत, कोचिंग विवाद मामले में मिली अग्रिम जमानत

HIGHLIGHTS
- पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है।
- अदालत ने खान सर के तीन कर्मचारियों और जेल में बंद दो गार्डों की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली।
- मामला 2 जून को मुसल्लहपुर में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसमें पुलिस जांच जारी है।
पटना। बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही उनके तीन अन्य कर्मचारियों और जेल में बंद दो गार्डों को भी जमानत मिल गई है।
यह मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और अन्य आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मामले में पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिन्हें बाद में अदालत से जमानत मिल गई थी। इसके बाद खान सर के दो गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जो बेउर जेल में बंद थे।
पुलिस जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो के आधार पर फैजल खान उर्फ खान सर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया था। उन पर अपने गार्डों के जरिए फायरिंग कराने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, अदालत ने पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
जांच के दौरान पुलिस ने गार्डों के पास मौजूद हथियारों को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद खान सर और अन्य आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मामले की जांच अभी जारी है।
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